NPS वात्सल्य स्कीम गाइडलाइंस 2025
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS वात्सल्य स्कीम गाइडलाइंस 2025 जारी की हैं, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य (NPS वात्सल्य) के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
NPS वात्सल्य योजना (NPS Vatsalya Scheme)
यह योजना बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई एक अंशदायी बचत (Contributory Saving) योजना है। इसे वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित किया गया और 18 सितंबर, 2024 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया।
मुख्य उद्देश्य:
- बच्चों में कम उम्र से ही बचत की संस्कृति और वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) विकसित करना।
- भविष्य के लिए दीर्घकालिक वित्तीय योजना (Long-term Financial Planning) को मजबूत करना।
मुख्य विशेषताएं (Key Features)
- पात्रता: 18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक, जिनमें NRI (अनिवासी भारतीय) और OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) भी शामिल हैं।
- लाभार्थी: इस योजना के तहत नाबालिग (Minor) ही एकमात्र और मुख्य लाभार्थी होता है।
- खाता संचालन: खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाएगा, लेकिन इसका संचालन माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा किया जाएगा।
- अंशदान (Contribution): * न्यूनतम प्रारंभिक और वार्षिक निवेश: ₹250।
- अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है।
निकासी और नियम (Withdrawal Rules)
योजना में लचीलापन प्रदान करने के लिए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति दी गई है:
- समय सीमा: खाता खोलने के 3 साल पूरे होने के बाद ही आंशिक निकासी की जा सकती है।
- सीमा: * 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले अधिकतम 2 बार निकासी संभव है।
- 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच भी 2 बार निकासी की अनुमति है (निर्धारित शर्तों के अधीन)।
परिपक्वता पर बदलाव (At Maturity)
जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो NPS वात्सल्य खाता स्वतः ही नियमित NPS (Tier-I) खाते में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति स्वयं अपने निवेश और पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर सकता है।


