भारत और ताइवान के बीच “म्यूच्यूअल रिकग्निशन एग्रीमेंट (MRA)” लागू हुआ
चाय और औषधीय पौधों सहित आर्गेनिक रूप से उत्पादित वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता (Mutual Recognition Agreement: MRA) 8 जुलाई, 2024 से लागू हो गया है।
पारस्परिक मान्यता समझौता (Mutual Recognition Agreement (MRA) दोहरे सर्टिफिकेशन से बचकर आर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात को आसान बनाएगा, जिससे नियमों को पालन करने की लागत कम होगी।
केवल एक रेगुलेशन का पालन करके नियमों के पालन की आवश्यकताओं को सरल बनाया जा सकेगा और आर्गेनिक सेक्टर में व्यापार के अवसरों को बढ़ाया जा सकेगा।
यह समझौता चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी/काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों जैसे प्रमुख भारतीय आर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ताइवान को निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा।
MRA के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और ताइवान की कृषि और खाद्य एजेंसी हैं।