आपराधिक मामलों में मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बसपा सांसद की लोकसभा सदस्यता समाप्त
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद अफजाल अंसारी को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एमपी और एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 4 साल की सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद थे।
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) के प्रावधानों के अनुसार उन्हें उनकी सजा की तारीख यानी 29 अप्रैल, 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
अंसारी बंधुओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमें अफजल अंसारी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक कृष्णानंद राय और छह अन्य की हत्या के संबंध में दोषी ठहराया गया था।