बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी (MASI) पोर्टल का शुभारंभ

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) और उनके निरीक्षण तंत्र की रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिए ‘मासी’/MASI यानी मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन’ (Monitoring App for Seamless Inspection) विकसित किया है।

इस ऐप को विकसित करने का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) के तहत प्रदान किए गए CCI के निरीक्षण के तंत्र को प्रभावी और कुशल बनाना है।

ऐप निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है।

‘मासी’ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों (CWC), राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों (Juvenile Justice Boards: JJB) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (SCPCRs) के सदस्यों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति (CWC) स्थापित करना अनिवार्य है। इसके तहत, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों का निपटान करना और उनकी बुनियादी जरूरतों तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना है।

CWC की संरचना और कार्यप्रणाली किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और उसके नियमों के अनुसार है।

मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिले में CWC की स्थापना की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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