बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme: MIS) पीएम-आशा (PM-AASHA) की एक घटक योजना है । बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि/बागवानी फसलों; जैसे टमाटर, प्याज और आलू आदि की खरीद के लिए लागू किया जाता है।

MIS उन फसलों पर लागू होती है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू नहीं होता, जैसे टमाटर, प्याज और आलू ताकि किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में बेचने के लिए बाध्य न होना पड़े। इस योजना को लागू करने के लिए पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में बाजार मूल्य में कम से कम 10% की कमी होनी चाहिए, न कि 20%।

  • एमआईएस के कार्यान्वयन के लिए अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने MIS दिशानिर्देश को निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधित किया है:
  • MIS को पीएम-आशा की व्यापक योजना का एक घटक बनाया।
  • पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य में न्यूनतम 10% की कमी होने पर ही MIS लागू की जाएगी ।
  • फसलों की उत्पादन मात्रा की खरीद/कवरेज सीमा को मौजूदा 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
  • राज्य के पास भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के बैंक खाते में बाजार हस्तक्षेप मूल्य मार्केट इंटरवेंशन प्राइस) और बिक्री मूल्य के बीच अंतर भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया है।
  • इसके अलावा, जहां उत्पादन और उपभोक्ता राज्यों के बीच TOP फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) की कीमत में अंतर है, किसानों के हित में, NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (CNA) द्वारा उत्पादक राज्य से अन्य उपभोक्ता राज्यों तक फसलों के भंडारण और परिवहन में होने वाली परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
error: Content is protected !!