संसद में ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024’ पारित

संसद ने 9 फरवरी 2024 को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024’ (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024) पारित किया। लोकसभा ने 6 फरवरी 2024 को पारित कर दिया था.

इस विधेयक का उद्देश्य UPSC, SSC जैसी भर्ती परीक्षाओं और NEET, JEE, और CUET जैसी प्रवेश परीक्षाओं में लीक, कदाचार के साथ-साथ संगठित कदाचार पर अंकुश लगाना है।

विधेयक विशेष रूप से परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है जो भारतीय न्याय संहिता अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं।

अनुचित साधनों में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की अनधिकृत पहुंच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना और फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना सम्मिलित है।

विधेयक में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम तीन से पांच साल की कैद की सजा का प्रावधान है और धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल लोगों को पांच से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा।

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