केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित किया
केरल विधानसभा ने 9 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर “केरलम” (Keralam”) करने का आग्रह किया।
क्या है प्रस्ताव?
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रस्ताव के अनुसार, मलयालम में राज्य का नाम केरलम है।
1 नवंबर, 1956 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। उस दिन को केरल स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया।
‘केरल’ नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पुरालेख रिकॉर्ड सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख II है।
शिलालेख में स्थानीय शासक को केरलपुत्र के रूप में संदर्भित किया गया है, और चेर राजवंश का संदर्भ देते हुए “चेर पुत्र” भी कहा गया है। ‘केरलम’ के बारे में विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति ‘चेरम’ से हुई होगी।
आजादी के बाद रियासतों का विलय और एकीकरण केरल राज्य के गठन की दिशा में एक बड़ा कदम था। 1 जुलाई, 1949 को, त्रावणकोर और कोच्चि के दो राज्यों को एकीकृत किया गया, जिससे त्रावणकोर-कोचीन राज्य का जन्म हुआ।
केरल राज्य 1 नवंबर, 1956 को अस्तित्व में आया। मलयालम में, राज्य को केरलम कहा गया, जबकि अंग्रेजी में इसे केरल कहा गया।
राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया
शहरों का नाम बदलने के मामले के विपरीत, किसी राज्य का नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
इसका मतलब यह है कि इस परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन आवश्यक हो जाता है।
प्रस्ताव पहले राज्य सरकार की ओर से आता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) रेल मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण और भारत के रजिस्ट्रार जनरल जैसी कई एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद कदम उठाता है और अपनी सहमति देता है।
यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया संकल्प एक कानून बन जाता है और उसके बाद राज्य का नाम बदल दिया जाता है।