Atomic Minerals: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथियम और पांच अन्य क्रिटिकल खनिजों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 जुलाई को लिथियम और पांच अन्य क्रिटिकल खनिजों के वाणिज्यिक खनन की अनुमति देने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR Act 1957) में संशोधन को मंजूरी दे दी।
इन खनिजों – लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, नाइओबियम, टैंटलम और ज़िरकोनियम – का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार में उपयोग होता है और यह भारत के एनर्जी ट्रांजीशन में भी मदद करेगा।
प्रस्तावित संशोधन उपर्युक्त छह खनिजों को परमाणु खनिज (Atomic Minerals) सूची से हटा देगा।
इस संशोधन के साथ, निजी कंपनियों को लिथियम के अलावा टाइटेनियम, बेरिलियम, ज़िरकोनियम, नाइओबियम और टैंटलम जैसी क्रिटिकल मिनरल्स के खनन की अनुमति दी गई है।
यह संशोधन केंद्र सरकार को खनिज रियायतों की नीलामी करने और अन्वेषण लाइसेंस जारी करने का भी अधिकार देते हैं।
हाल ही में, केंद्रीय खान मंत्रालय ने तीस क्रिटिकल मिनरल्स की एक सूची जारी की है जो देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।