ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसिनो पर 28% जीएसटी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने 11 जुलाई को अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस के लिए पूर्ण अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) पर एक समान 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया।

प्रमुख तथ्य

ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने गेमिंग इंडस्ट्री पर इस कदम के प्रभाव के बारे में चिंता जताई है, क्योंकि इससे वॉल्यूम और इस प्रकार गेमिंग कंपनियों की व्यवहार्यता प्रभावित होने की संभावना है।

कैसीनो के मामले में खरीदे गए चिप्स के अंकित मूल्य पर, हॉर्स रेस के मामले में सट्टेबाज/टोटलाइजर के साथ लगाए गए दांव के पूर्ण मूल्य पर, और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में लगाए गए दांव के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत कर की एक समान लेवी लागू होगी।

सरकार ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेस को कर योग्य कार्रवाई योग्य दावों (actionable claim) के रूप में अनुसूची III में शामिल करने के लिए जीएसटी से संबंधित कानूनों में संशोधन लाएगी।

जीएसटी के संदर्भ में, कार्रवाई योग्य दावे को केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वस्तु (goods) के रूप में परिभाषित किया गया है।

अब तक, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए (lottery, betting, and gambling) को कार्रवाई योग्य दावों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब इसमें हॉर्स रेस और ऑनलाइन गेमिंग को भी जोड़ा जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, ने कहा कि सरकार का इरादा किसी भी उद्योग को समाप्त करने का नहीं है, बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं के समान गेमिंग पर कर लगाने के बारे में  “नैतिकता का प्रश्न” है।

बता दें कि अप्रैल 2023 में, आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज के लिए नियमों को अधिसूचित किया था, जिससे इनके लिए सेल्फ-रेगुलेटरी बॉडी के गठन की अनुमति मिली जो यह तय करेगी कि अनुमति देने योग्य (permissible) ऑनलाइन गेम क्या है। 

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