सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मंजूरी की वैधता बढ़ा दी है

सरकार की एक नई अधिसूचना के अनुसार समुद्र तट के आसपास विकसित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ: coastal regulation zone) मंजूरी को 2019 की अधिसूचना के अनुसार वर्तमान में सात से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। पहले से यह सात साल थी।

तटीय विनियमन क्षेत्र मंजूरी

3 जुलाई 2023 को जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने CRZ मंजूरी को किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक (project proponent) को हस्तांतरणीय बना दिया है और किसी विशिष्ट परियोजना के लिए दी गई CRZ मंजूरी को दो या दो से अधिक परियोजना प्रस्तावकों के बीच विभाजित करने का प्रावधान किया है।

इसका मतलब यह है कि CRZ क्लीयरेंस अब दस साल की अवधि के लिए वैध होगा और यदि आवेदक द्वारा वैधता की अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है, तो CRZ क्लीयरेंस की वैधता को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि को कोविड 19 के प्रकोप के मद्देनजर इस अधिसूचना के तहत दी गई सीआरजेड मंजूरी की वैधता की अवधि की गणना के उद्देश्य से नहीं माना जाएगा।

किसी विशिष्ट परियोजना के लिए दी गई CRZ मंजूरी को दो या दो से अधिक लीगल पर्सन्स (परियोजना प्रस्तावक) के बीच विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दी गयी है वह वैध अवधि के भीतर किसी अन्य लीगल पर्सन को इसकी मंजूरी ट्रांसफर कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना को अधिसूचित किया था। बाद में इसकी जगह 2011 में एक नयी अधिसूचना जारी की गयी। हालांकि वर्ष 2018 में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 जारी की गयी जिसने 2011 की अधिसूचना की जगह ली।

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