सरकार ने GSTN को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के दायरे में ला दिया है

भारत सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों में संशोधन किया है।

सरकार ने 7 जुलाई को GSTN को सूची में 26वीं यूनिट के रूप में जोड़ने के लिए PMLA की धारा 66 में बदलाव को अधिसूचित किया। अब उसे ED और एफआईयू को जानकारी का खुलासा करना होगा।

प्रमुख बिंदु

मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम PMLA), 2002 के प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, जीएसटी नेटवर्क को उन संस्थाओं की सूची में शामिल किया गया है जिनके साथ प्रवर्तन निदेशालय जानकारी साझा करेगा।

GSTN अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की टेक्नोलॉजी बैकबोन को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल और अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडार है।

यह परिवर्तन PMLA की धारा 66 के तहत प्रावधानों के लिए किए गए हैं, जो सूचना के डिस्क्लोजर का प्रावधान करता है।

नवंबर 2022 में, सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, राज्य पुलिस, विदेश व्यापार महानिदेशक, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, केंद्रीय सतर्कता आयोग सहित 15 एजेंसियों को इस सूची में जोड़ा था।

जीएसटी धोखाधड़ी और फर्जी पंजीकरण के बढ़ते मामलों के बीच GSTN को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत शामिल करने का कदम उठाया गया है

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