सरकार ने NaBFID को पब्लिक फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अधिसूचित किया
भारत सरकार ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) को कंपनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक वित्तीय संस्थान (public financial institution) के रूप में अधिसूचित किया है।
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को “पब्लिक वित्तीय संस्थान” के रूप में अधिसूचित किया।
इस कदम से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की बैंक की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
NaBFID
NaBFID विकास वित्त संस्थान (DFI) है। इसकी स्थापना 2021 में एक अधिनियम (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021) द्वारा की गई थी।
बैंक की स्थापना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक नॉन-रिकोर्स वित्त में अंतराल को दूर करने, भारत में बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को मजबूत करने और देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से बढ़ावा देने के आवश्यक उद्देश्यों के साथ की गई थी।
नॉन-रिकोर्स लोन के तहत बैंक को लोन वापस नहीं मिलने पर केवल गिरवी रखी संपत्ति जब्त करने का अधिकार होता है, वह कर्जदार की अन्य संपत्ति जब्त नहीं कर सकता।