पैकेज्ड ड्रिंकिंग/मिनरल वाटर हाई रिस्क श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग/मिनरल वाटर को ‘उच्च जोखिम’ (हाई रिस्क) वाले खाद्य श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किया है।
यह कदम 29 नवंबर, 2024 के आदेश के तुरंत बाद प्रभावी हो गया है।
गैर-अल्कोहलिक शीतल पेय, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर में काम करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालक को अनिवार्य निरीक्षण से गुजरना होगा।
हाई रिस्क वाले खाद्य श्रेणियों के तहत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को हर साल FSSAI द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी फ़ूड सेफ्टी ऑडिटिंग एजेंसी द्वारा अपने व्यवसाय का ऑडिट करवाना होगा।
पैकेज्ड वाटर को “उच्च जोखिम वाले खाद्य” के रूप में लेबल करने का मतलब यह नहीं है कि ये उत्पाद असुरक्षित हैं।
बल्कि, यह सख्त सुरक्षा जांच लागू करके उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।