FSSAI और आयुष मंत्रालय ने ‘आयुर्वेद आहार’ उत्पादों के लिए नियम तैयार किए

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आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य विनियमन (formulated regulations) के लिए भारत के शीर्ष संगठन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ‘आयुर्वेद आहार’ (Ayurveda Aahara) श्रेणी के तहत खाद्य उत्पादों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के नियम तैयार किए हैं। यह व्यापक पहल गुणवत्ता वाले आयुर्वेद खाद्य उत्पादों का विनिर्माण सुनिश्चित करेगी और मेक-इन-इंडिया उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार का विस्तार करने में मदद करेगी।

विनियमन के अनुसार, ‘आयुर्वेद आहार’ उत्पादों का उत्पादन और विपणन अब सख्त खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022 ( Food Safety and Standards (Ayurveda Aahara) Regulations, 2022) के नियमों का पालन करेगा और एफएसएसएआई से लाइसेंस/अनुमोदन के बाद ही बाजार में उपलब्ध होगा। “आयुर्वेद आहार” श्रेणी के लिए एक विशेष लोगो बनाया गया है, जो आयुर्वेद खाद्य उत्पादों में आसानी से पहचान और गुणवत्ता को सुदृढ़ करेगा।

आयुर्वेद आहार विनियमन की विशेषताएं

  • आयुर्वेद की आधिकारिक पुस्तकों में वर्णित व्यंजनों / अवयवों / प्रक्रियाओं (recipes/ingredients/processes) के अनुसार तैयार किए गए सभी भोजन को “आयुर्वेद आहार” माना जाएगा।
  • स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खाद्य व्यंजनों और सामग्री, विशिष्ट शारीरिक आवश्यकताओं और निर्दिष्ट बीमारियों के दौरान या बाद में उपभोग के लिए निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ, आयुर्वेद में पथ्य के रूप में संदर्भित विकार इन नियमों के तहत आते हैं।
  • आयुर्वेद आहार की लेबलिंग में इच्छित उद्देश्य, लक्षित उपभोक्ता समूह, उपयोग की अनुशंसित अवधि और अन्य विशिष्ट आवश्यकताएं निर्दिष्ट होंगी।
  • ‘आयुर्वेद आहार’ की विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी दावे और रोग संबंधी जोखिम में कमी के दावे तथा उनकी स्वीकृति प्रक्रिया विनियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होगी। हालांकि, ‘आयुर्वेद आहार’ में आयुर्वेदिक दवाएं या प्रोपराइटरी आयुर्वेदिक दवाएं और औषधीय उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, नारकोटिक या साइकॉट्रॉपिक पदार्थ तथा जड़ी-बूटियां शामिल नहीं होंगी।
  • इसके अलावा, 2 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए आयुर्वेद आहार की भी सिफारिश नहीं की जाती है।
  • ‘आयुर्वेद आहार’ को पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है, यह खाद्य सुरक्षा और मानकों (गैर-विशिष्ट खाद्य और खाद्य सामग्री के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के अनुसार होगा।
  • FSSAI आयुष मंत्रालय के तहत दावों और उत्पादों के अनुमोदन पर सिफारिश प्रदान करने के लिए एफएसएसएआई के प्रतिनिधियों सहित संबंधित विशेषज्ञों से मिलकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा और यह समिति “आयुर्वेद आहार” से संबंधित पंजीकरण या लाइसेंस या प्रमाणन या प्रयोगशाला मान्यता या परीक्षण या गुणवत्ता के मुद्दों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी सशक्त होगी।

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