ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल (OIDAR)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिकारियों ने नए GST नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफ़ जैसी कई विदेशी कंपनियों को नोटिस भेजा है।
ये नोटिस 18 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी (IGST) की आवश्यकताओं के अनुरूप लगभग 70 डिजिटल कंपनियों को भेजे गए थे।
प्रमुख तथ्य
नया कर 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी है, भले ही सेवाएँ व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग के लिए हों।
सरकार को चालू वित्त वर्ष (FY2023-24) में भारत में विभिन्न डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों से लगभग 2,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की उम्मीद है।
पहले, केवल बिजनेस-टू-बिजनेस सेवाएं IGST के अधीन थीं, और भारतीय अधिकार क्षेत्र के बाहर विदेशी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल (Online Information Database Access and Retrieval: OIDAR) सेवा प्रदाताओं से गैर-व्यावसायिक सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और सरकारी संस्थाओं के लिए कोई कर दायित्व नहीं था।
अब, भारतीय उपभोक्ताओं को ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने वाले विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीधे या भारत में प्रतिनिधियों के माध्यम से GST कानून के तहत एक सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
इसमें फॉरवर्ड चार्ज के आधार पर 18 प्रतिशत IGST का भुगतान करना शामिल है, जहां सेवा प्रदाता, सेवा प्राप्तकर्ता से कर एकत्र करने और इसे सरकार को भेजने के लिए जिम्मेदार है।
केंद्रीय बजट 2023 में, केंद्र सरकार ने OIDAR सेवाओं के दायरे का विस्तार करते हुए पिछली छूटों को समाप्त कर दिया था।
इसके अतिरिक्त, IGST अधिनियम की धारा 16 ने गैर-पंजीकृत सर्विस-रिसीवर को शामिल करने के लिए “गैर-कर योग्य ऑनलाइन रिसीवर “ की परिभाषा को विस्तृत किया, जिससे कर संग्रह का बोझ सर्विस प्रोवाइडर पर स्थानांतरित हो गया।
छोटे सब्सक्रिप्शन-बेस्ड कंपनियों के साथ-साथ ऑनलाइन गेमिंग और विज्ञापन फर्में महत्वपूर्ण डिफॉल्टरों में से हैं। इन नए मानदंडों की शुरूआत का उद्देश्य अनुपालन सुनिश्चित करना है जब विदेशी संस्थाएं भारतीय सर्विस रिसीवर को सेवाएं प्रदान करती हैं।
OIDAR के बारे में
ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल (OIDAR) इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की एक श्रेणी है और ऐसी सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के साथ किसी भी फिजिकल इंटरफ़ेस के बिना रिसीवर द्वारा ऑनलाइन प्राप्त की जाती है।
उदाहरण: भुगतान के पश्चात किसी ई-बुक को ऑनलाइन डाउनलोड करना-इससे ई-बुक डाउनलोड करने और भुगतान करने वाले उपभोक्ता द्वारा OIDAR सेवाओं की प्राप्ति के समान होगा।
ऐसे मामलों में जहां ऐसी सेवा के सप्लायर भारत के बाहर स्थित है और रिसीवर भारत में स्थित एक व्यावसायिक यूनिट (पंजीकृत व्यक्ति) है, तो रिवर्स चार्ज तंत्र शुरू हो जाएगा और भारत में सर्विस रिसीवर जो GST के तहत एक पंजीकृत यूनिट है, उत्तरदायी होगा। रिवर्स चार्ज के तहत GST का भुगतान करना होगा।
यदि सेवा के सप्लायर भारत के बाहर स्थित है और भारत में रिसीवर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता है, तो गैर-कर योग्य क्षेत्र में स्थित सेवाओं का सप्लायर सेवाओं की ऐसी आपूर्ति पर एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।