पशुधन क्षेत्र के लिए अब तक की पहली ‘ऋण गारंटी स्कीम’ लॉन्च की गई

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) ने ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत पशुधन क्षेत्र में क्रेडिट गारंटी योजना लागू किया गया है।

स्कीम को ऑपरेशनल करने के लिए, DAHD ने 750 करोड़ रुपए के एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है, जो पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा एमएसएमई को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25 प्रतिशत तक का क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा।

क्रेडिट गारंटी स्कीम मुख्य रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों तथा समाज के वंचित वर्ग के लोगों, जिनके पास अपने उद्यमों की सहायता के लिए विपणन योग्य धन का अभाव होता है, को उधारदाताओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए पशुधन क्षेत्र के वंचित और अल्प सेवा प्राप्त सेक्टर के लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है।

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना को 15000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास फंड (AHIDF) के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों एमएसएमई, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा-8 कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंजूरी दी गई थी।

AHIDF स्कीम की प्रमुख विशेषताओं में से एक 750 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना है।

DAHD ने AHIDF स्कीम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना के लिए नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनएबीसंरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक ट्रस्ट का गठन किया है।

मार्च 2021 में स्थापित यह फंड ट्रस्ट कृषि एवं पशु पालन क्षेत्र में एएचआईडीएफ की क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है।

AHIDF स्कीम के तहत 3 प्रतिशत की ब्याज छूट और किसी भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण दिया जाता है।

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