प्रस्तावित दिबांग टाइगर रिजर्व और इदु मिश्मी लोगों की चिंताएं
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के प्रमुख ने 24 मार्च को कहा कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य (Dibang Wildlife Sanctuary) को जल्द ही टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
इस घोषणा से इस संरक्षित क्षेत्र के आसपास रहने वाले इदु मिश्मी लोग चिंतित हो गए हैं। उन्हें लगता है कि टाइगर रिजर्व घोषत होने से दिबांग जंगल में उनके आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
इदु मिश्मी
इदु मिश्मी अरुणाचल प्रदेश और पड़ोसी तिब्बत में के मिश्मी समूह की एक उप-जनजाति है। इस समूह के दो मिश्मी समूह हैं’ दिगारू और मिजू।
अपने बुनाई और शिल्प कौशल के लिए प्रख्यात इदु मिश्मी आदिवासी मुख्य रूप से तिब्बत की सीमा से लगी मिश्मी पहाड़ियों में रहते हैं। उनके पैतृक आवास दिबांग घाटी और निचली दिबांग घाटी के साथ-साथ ऊपरी सियांग और लोहित के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं।
उनकी भाषा (जिसे इदु मिश्मी ही कहा जाता है) को यूनेस्को ने लुप्तप्राय माना है।
दिबांग वन्यजीव अभयारण्य
दिबांग वन्यजीव अभयारण्य – दुर्लभ मिशमी ताकिन, कस्तूरी मृग, गोरल के साथ-साथ क्लाउडेड तेंदुआ, हिम तेंदुआ और बाघ जैसे वन्य जीवों का पर्यावास है।
इसे वर्ष 1998 में वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया था। अब इसे टाइगर रिजर्व घोषित करने की योजना पर कुछ समय से विचार किया जा रहा है।
अप्रैल 2022 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राज्य के पक्के टाइगर रिजर्व (Pakke Tiger Reserve) में आयोजित 20 वीं NTCA बैठक में, सदस्यों ने दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए अंतिम मंजूरी दी थी।
टाइगर रिजर्व अधिसूचित किये जाने के तरीके
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की सलाह पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा टाइगर रिजर्व को अधिसूचित किया जाता है।
अधिसूचना में टाइगर रिजर्व अधिसूचित किये जाने के लिए निम्नलिखित क़दमों का उल्लेख है:
(a) राज्य से प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है।
(b) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत विस्तृत प्रस्तावों का अनुरोध करते हुए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना दी जाती है।
(c) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण उचित विचार के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है।
(d) राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करती है।