वित्त मंत्रालय ने “जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP)” इंस्ट्रूमेंट्स को सिक्योरिटीज घोषित किया
वित्त मंत्रालय ने “जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP: zero coupon zero principal)” इंस्ट्रूमेंट्स को सिक्योरिटीज घोषित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कॉरपोरेट सहित कई संगठनों को सामाजिक जिम्मेदारी के लिए चिह्नित अपने फंड का उपयोग करने में मदद मिलेगी और गैर-लाभकारी संगठनों को अधिक पारदर्शी तरीके से धन प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
सरल शब्दों में, ZCZP के तहत न तो किसी ब्याज का भुगतान किया जाता है और न ही मूलधन का भुगतान किया जाता है।
मंत्रालय द्वारा जारी गज़ट अधिसूचना में कहा गया है: “ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक गैर-लाभकारी संगठन द्वारा जारी किया गया एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) सेगमेंट के साथ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बनाए गए नियमों के अनुसार पंजीकृत होगा।”
अधिसूचना ने प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिभूतियों की सूची में ZCZP को शामिल करने की भी घोषणा की।
आज की तारीख में, इस सूची में शेयर, स्क्रिप्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर या अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां, डेरिवेटिव शामिल हैं।
इन प्रतिभूतियों का किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा सकता है और कारोबार को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
इस कदम से दोनों को लाभ होगा – एक जो दान करना चाहता है और दूसरा जो सामाजिक कारणों के लिए धन जुटाना चाहता है।
एक कॉर्पोरेट का उदाहरण लें, जिसे अपने लाभ के एक हिस्से का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधि के लिए उपयोग करना अनिवार्य है। इसे अब निवेश के लिए एक साधन मिलेगा।
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