DPIIT ने क्रेडिट गारेंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) स्थापना को अधिसूचित किया
वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंडों (AIFs) द्वारा दिए गए कर्ज को ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु “क्रेडिट गारेंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स’ (Credit Guarantee Scheme for Startups: CGSS) की स्थापना को अधिसूचित किया है।
CGSS का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं यानी स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (MI) द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्धारित सीमा तक ऋण गारंटी प्रदान करना है।
योजना के तहत कवर ऋण गारंटी लेनदेन आधारित तथा व्यक्तिगत देयता आधारित (अंब्रेला) होगा। अलग अलग मामलों में एक्सपोजर की अधिकतम सीमा प्रति केस 10 करोड़ रुपये या वास्तविक बकाया ऋण राशि, जो भी कम हो, होगी।
लेनदेन आधारित गारंटी कवर के संबंध में, गारंटी कवर एकल पात्र उधारकर्ता आधार पर MI द्वारा प्राप्त किया जाता है। लेनदेन आधारित गारंटी पात्र स्टार्टअप्स को बैंकों/ NBFC द्वारा उधारी को बढ़ावा देगी।
व्यक्तिगत देयता आधारित (अंब्रेला) गारंटी कवर सेबी के AIFs नियमों के तहत पंजीकृत वेंचर डेट फंड (VDF) को, उनके द्वारा जुटाए गए फंड की प्रकृति तथा उनके द्वारा प्रदान की गई डेट फंडिंग को देखते हुए गारंटी प्रदान करेगा।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना का प्रचालन करेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में एक गतिशील स्टार्टअप इको सिस्टम का सृजन करने के लिए परिकल्पित सरकारी सहायता, योजनाओं तथा प्रोत्साहनों की नींव रखने के लिए 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का शुभारंभ किया।