भारत में स्टोन क्रेशर क्षेत्र के लिए CPCB के नए दिशानिर्देश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 12 मई, 2023 को स्टोन क्रशिंग यूनिट्स (Stone Crushing units) के लिए पर्यावरण संबंधी दिशानिर्देश प्रकाशित किए।

प्रीलिम्स फैक्ट्स

स्टोन क्रशर क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षणिक धूल उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है और गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनता है।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के कार्यान्वयन के तहत ईंट भट्ठों और गर्म मिश्रण संयंत्रों के साथ स्टोन क्रशर यूनिट्स के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

CPCB दस्तावेज़ स्टोन क्रशिंग यूनिट्स से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्रोत उत्सर्जन, स्टोर सामग्री और अन्य सामान्य सिद्धांतों को मापने के तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है।

स्टोन क्रशिंग उत्पाद तेज हवाओं के प्रभाव में हवा में मिल जाते हैं और आसपास की हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इससे निपटने के लिए केंद्रीय बोर्ड ने उत्पाद भंडारण के उपाय भी जोड़े हैं।

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