CiSS एप्लिकेशन का शुभारंभ
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत सड़क पर रहने वाले बच्चों (Children in Street Situations: CiSS) के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए एक “CiSS application” का शुभारंभ किया है।
- NCPCR ने देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों की ऑनलाइन निगरानी और डिजिटल रीयल-टाइम निगरानी तंत्र के लिए बाल स्वराज पोर्टल को शुरू किया है।
- इस पोर्टल के दो कार्य हैं- कोविड देखभाल और CiSS।
यह बच्चों के पुनर्वास के लिए छह चरणों के ढांचे का अनुसरण करता है:
- पहला चरण बच्चे के विवरण का संग्रह है, जिसे पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाता है।
- दूसरा चरण सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) है यानी कि बच्चे की पृष्ठभूमि की जांच से संबंधित है। यह काम जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) की निगरानी में जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) बच्चे से बातचीत और परामर्श करके पूरा करते हैं।
- तीसरा चरण बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल योजना (ICP) तैयार करना है।
- इसके बाद चौथा चरण CWC को सौंपे गए एसआईआर के आधार पर बाल कल्याण समिति (CWC ) का आदेश है।
- पांचवां चरण उन योजनाओं और लाभों का आवंटन करना है, जिनका लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, और
- छठे चरण में प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक जांच सूची यानी कि फॉलो अप्स बनाई जाती है।
सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल (CiSS)
- सड़क पर रहने वाले बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) 2.0 किसी भी बच्चे को ‘सड़क पर रहने वाले बच्चे की स्थिति’ के तहत वर्गीकृत करती है, अगर वह बच्चा अकेले सड़कों पर रह रहा है, दिन के दौरान सड़कों पर रह रहा है, या परिवार के साथ सड़कों पर रह रहा है।
- इस घटना का मूल कारण बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीण परिवारों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन है।
- CiSS एप्लिकेशन का उपयोग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सड़क पर रहने वाले बच्चों के डेटा प्राप्त करने, उनके बचाव और पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए किया जाता है।
- यह पहल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन में की गई है।
- यह कार्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) का प्रतीक है, क्योंकि यह जनता और संगठनों को सहायता की जरूरत वाले किसी भी बच्चे की रिपोर्ट करने को लेकर बच्चों के कल्याण के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह मंच उनके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डेटा एकत्र करने और जिला बाल संरक्षण अधिकारी (डीसीपीओ) को रिपोर्ट करने का कार्य करता है।
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