पूर्व IAS अधिकारी राज कुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) बने

पूर्व IAS अधिकारी राज कुमार गोयल ने 15 दिसंबर, 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner: CIC) के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई।

नियुक्ति और पृष्ठभूमि:

  • चयन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल ने CIC पद के लिए श्री गोयल के नाम की सिफारिश की थी।
  • सेवा पृष्ठभूमि: श्री गोयल अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के 1990 बैच के (सेवानिवृत्त) भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।
  • पिछला पद: वह 31 अगस्त को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग में सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
  • अन्य सिफारिशें: PM मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल ने केंद्रीय सूचना आयोग में आठ सूचना आयुक्तों के नामों की भी सिफारिश की है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के बारे में

  • गठन: इसका गठन RTI अधिनियम 2005 की धारा-12 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
  • संरचना: केंद्रीय सूचना आयोग का नेतृत्व एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) करता है और इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं।

चयन पैनल (धारा 12(3)):

CIC और सूचना आयुक्तों के चयन पैनल में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

  1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  2. लोकसभा में विपक्ष के नेता
  3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

पद की शर्तें (धारा 12(6)):

CIC या सूचना आयुक्त बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

  • वे संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे
  • वे कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे
  • वे किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं होंगे
  • वे कोई व्यवसाय नहीं करेंगे या कोई पेशा नहीं अपनाएंगे।

कार्यकाल: मुख्य सूचना आयुक्त, या सूचना आयुक्त, उस तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करता है।

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