मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग (Law Commission of India) के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय (non-statutory body) है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है।

भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हुआ।

विभिन्न विधि आयोग, देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।

बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी (Rituraj Awasthi) की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) का गठन किया गया है।

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