केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 अधिसूचित की

केंद्र सरकार ने पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023 (Animal Birth Control Rules, 2023) अधिसूचित कर दी है। इन नियमावलियों को पशु जन्म नियंत्रण (डॉग) नियमावली, 2021 की जगह अधिसूचित किया गया है।

इन नियमावलियों में भारत पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India: AWBI ) और पीपल फॉर इलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स के बीच रिट याचिका संख्या 2009 के 691 में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों पर ध्यान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कुत्तों को किसी नए स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

वर्तमान नियामवली के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (ABC) संबंधित स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों तथा पंचायतों द्वारा चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ABC कार्यक्रम के संचालन में शामिल क्रूरता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है जिससे पशु कल्याण मुद्दों पर ध्यान देते हुए आवारा कुत्तों की संख्या कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

नगर निगमों को संयुक्त रूप से ABC तथा रैबीज रोधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। नियमावलियों में इन दिशानिर्देशों का भी प्रावधान किया गया है कि किसी क्षेत्र में कुत्तों को बिना स्थानांतरित किए किस प्रकार मनुष्य और आवारा कुत्तों के बीच के संघर्षों से निपटा जा सकता है।

नियम के तहत आने वाली आवश्यकताओं में से एक यह है कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से स्वीकृत AWBI मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा चलाया जाना चाहिए।

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