अतिक्रमण वाले केंद्रीय स्मारकों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों (Centrally Protected Monuments) की ऐसी सर्वाधिक संख्या है, जिनका अतिक्रमण किया गया है, इसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है।
प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश में 75 संरक्षित स्मारक स्थलों काअतिक्रमण किया गया है, तमिलनाडु में इनकी संख्या 74 है।
- उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक 743 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, जबकि तमिलनाडु में 412 हैं।
- देश भर में ऐसी कुल 356 विरासत संरचनाओं का अतिक्रमण किया गया है।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र अतिक्रमण वाले स्थलों की संख्या क्रमशः 48 और 46 हैं।
- गुजरात में 35 संरक्षित स्मारक ऐसे हैं जिनका अतिक्रमण किया गया है।
केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारक या स्थल
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI) के संरक्षण में भारत में कुल 3,695 केंद्रीय संरक्षित स्मारक या स्थल हैं।
- ASI अधिकारियों द्वारा स्मारकों की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार आवश्यक संरक्षण कार्य किए जाते हैं।
- ASI उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए पुलिस शिकायत दर्ज कर रहे हैं, बकाएदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं, और कलेक्टर को उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए विध्वंस आदेश जारी कर रहे हैं।
- ASI प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (संशोधन) अधिनियम, 2010 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Act, 2010) के माध्यम से संरक्षित स्मारकों के आसपास निर्माण को नियंत्रित करता है।
- इस अधिनियम के तहत जो 100 साल से अधिक पुराने स्मारकों और स्थलों की संरक्षा की जाती है।
- यह अधिनियम संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक लगाता है।
- अगला 300 मीटर के भी दायरे में निर्माण रेगुलेटेड है।
- प्रस्तावित संशोधन स्मारक के 100 मीटर के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध को खत्म करना चाहते हैं और केवल 100-200 मीटर के भीतर निर्माण को विनियमित करते हैं। इससे अतिक्रमण से निपटने में ASI को और अधिक अधिकार मिलने की उम्मीद है।