AIF, PMFME और PMKSY के बीच कन्वर्जेंस मॉड्यूल का शुभारंभ
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) एवं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के बीच कन्वर्जेंस मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है।
कृषि इंफ्रा फंड (AIF)
कृषि इंफ्रा फंड (AIF) वित्तपोषण सुविधा है, जिसे 8 जुलाई 2020 को, फसल कटाई पश्चात प्रबंधन अवसंरचना व सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू किया गया।
इसमें 3% ब्याज छूट व ऋण गारंटी सहायता दी जाती हैं।
AIF योजना में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 29 जून 2020 को PMFME शुरू की।
व्यक्तिगत उद्यमों के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के लिए आवेदन जिला स्तर पर स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि समूहों के लिए आवेदन राज्य स्तर/ MoFPI पर स्वीकृत होते हैं।
PMFME योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा के साथ सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका उद्देश्य खेत से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है।
यह एक अंब्रेला स्कीम है, जिसमें सब-स्कीम्स शामिल हैं। इस कन्वर्जेन्स के माध्यम से, PMFME व PMKSY योजनाओं के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थी बैंकों द्वारा लगाए गए ब्याज दर पर ब्याज सबवेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
PMFME के तहत पात्र AIF लाभार्थी PMFME MIS portal पोर्टल में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
3% इंटरेस्ट सबवेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल बना दी गई है, जिसमें लाभार्थी पहले से स्वीकृत डीपीआर व PMFME एवं PMKSY के तहत स्वीकृति पत्र का उपयोग कर पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।