सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के लिए टीडीएस कटौती नियम को अधिसूचित कर दिया है

आयकर विभाग ने आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (virtual digital assets: VDA), रियायत और लाभों सहित अन्य के लिए टीडीएस/TDS (स्रोत पर कर कटौती) के अनुपालन को अधिसूचित किया है। नए मानदंड 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे।

वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में धारा 194S की शुरूआत के साथ, एक वर्ष में लेनदेन का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक होने पर VDA के हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत का स्रोत पर कर (TDS) काटा जाएगा।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के खरीदार को विक्रेता (निवासी भारतीय) को भुगतान की गई राशि का 1% स्रोत पर कटौती (टीडीएस) के रूप में कटौती करने की आवश्यकता होती है।

राशि के क्रेडिट होने के समय या निवासी व्यक्ति को भुगतान के समय (जो भी पहले हो) कर की कटौती की आवश्यकता होती है।

सीबीडीटी ने कहा कि टैक्स तभी काटा जाएगा जब भुगतान की गई राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो। उन मामलों में टीडीएस की आवश्यकता नहीं है जहां एक वित्तीय वर्ष में कुल लेन देन का मूल्य 50,000 रुपये से कम है, यदि भुगतान निर्दिष्ट व्यक्ति / हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य सभी मामलों में यह 10,000 रुपये होगा।

यदि विक्रेता एक एक्सचेंज है और खरीदार कोई भी व्यक्ति है और नकद बिक्री एक एक्सचेंज के माध्यम से होती है, तो खरीदार को करों में कटौती करनी पड़ती है।

यदि डिडक्टी (खरीदार) का पैन उपलब्ध नहीं है, तो वीडीए के हस्तांतरण के समय कर 20% की दर से काटा जाएगा।

इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो भुगतानकर्ता एक निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं होने पर 5% की उच्च दर (1% की सामान्य दर के मुकाबले) पर टीडीएस काटा जाएगा।

वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA) के बारे में

वित्त विधेयक 2022 ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के तहत नव-सम्मिलित खंड (47A) में आभासी डिजिटल संपत्ति को परिभाषित किया है।

वीडीए को क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या अन्यथा के माध्यम से उत्पन्न किसी भी सूचना या कोड या संख्या या टोकन के रूप में परिभाषित किया गया है। और जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सकता है।

वीडीए की परिभाषा में विशेष रूप से नॉन फंगिबल टोकन, यानी एनएफटी, या समान प्रकृति का कोई अन्य टोकन, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल है।

कम ज्ञात क्रिप्टोकरेंसी पर कर कटौती के उद्देश्य से सीबीडीटी ने चार प्राथमिक वीडीए – बिटकॉइन, ईथर, USD टीथर और USD कॉइन को परिभाषित किया है।

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