सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) का पुनर्गठन किया है

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देश में सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council) का पुनर्गठन किया है।

अंतरराज्यीय परिषद की संरचना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और छह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य हैं।

10 केंद्रीय मंत्री भी अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होंगे।

सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्ष के रूप में परिषद की स्थायी समिति (standing committee of the council) का भी पुनर्गठन किया है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस परिषद की स्थायी समिति के सदस्य हैं।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत, भारत के राष्ट्रपति अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) की स्थापना कर सकते हैं और ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए अधिकृत हैं।

सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, अंतर-राज्य परिषद का गठन 1990 में किया गया था।

अंतर-राज्य परिषद (ISC) सिफारिश करने वाला निकाय है जिसे संघ और राज्यों के बीच आम हित के विषयों की जांच और चर्चा करने का अधिकार दिया गया है।

इन विषयों पर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करती हैं, और राज्यों के सामान्य हित के उन मामलों पर विचार-विमर्श करती हैं, जिन्हें इसके अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

यह राज्यों के सामान्य हित के अन्य मामलों पर भी विचार करता है जो इसके अध्यक्ष द्वारा परिषद को भेजा जा सकता है।

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