संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को ‘सार्वभौमिक मानवाधिकार’ घोषित किया
संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) ने 28 जुलाई को एक ऐतिहासिक संकल्प पारित करके, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण तक पहुँच को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार (healthy environment as universal human right) घोषित किया है। इस संकल्प के समर्थन में 161 मत पड़े जबकि आठ देश मतदान से अनुपस्थित रहे। यह संकल्प 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। लेकिन पर्यावरणविदों को उम्मीद है कि इसके बावजूद, देशों को राष्ट्रीय संविधानों और क्षेत्रीय संधियों में स्वस्थ वातावरण के अधिकार को स्थापित करने और देशों को उन कानूनों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करेगा।
संकल्प की मुख्य विशेषताएं
इसी तरह का एक संकल्प, जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद ने भी, अक्टूबर 2021 में पारित किया था।
महासभा का यह संकल्प भी उसी सिद्धांत पर आधारित है जिसमें देशों, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, और कारोबारी संस्थानों से, सर्वजन के लिये एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिये प्रयास बढ़ाने का आहवान किया गया है।
इस संकल्प से पर्यावरणीय अन्यायों को कम करने, संरक्षण में व्याप्त खाइयों को पाटने और लोगों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से उन्हें जो वल्नरेबल हैं, इनमें पर्यावरणीय मानवाधिकार पैरोकार, बच्चे, युवजन, महिलाएँ और मूलवासी शामिल हैं।
इस निर्णय से देशों को उनके पर्यावणीय और मानवाधिकार उत्तरदायित्वों और प्रतिबद्धताओं के क्रियान्वयन में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।
यूएन महासभा में ये संकल्प, मूल रूप से कोस्टा रीका, मालदीव, मोरक्को, स्लोवीनिया और स्विट्ज़रलैण्ड ने जून 2022 में प्रस्तुत किया था, और अब इस प्रस्ताव को 100 से ज़्यादा सह-प्रायोजित कर चुके हैं।
इस संकल्प में कहा गया है कि एक स्वस्थ पर्यावरण (वातावरण) का अधिकार, मौजूदा अन्तरराष्ट्रीय क़ानून से सम्बन्धित है जिसमें पुष्टि की गई है कि इसके प्रोत्साहन के लिये, बहुकोणीय पर्यावणीय समझौतों को पूर्ण रूप में लागू किये जाने की आवश्यकता है।
प्रस्ताव में यह भी माना गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों के असतत प्रबन्धन व प्रयोग, वायु, भूमि और जन को प्रदूषित किया जाना, रसायनों व अपशिष्ट का कमज़ोर प्रबन्धन और परिणामस्वरूप जैव-विविधता की हानि से, इस अधिकार का उपयोग करने में व्यवधान उत्पन्न होते हैं – और ये भी कि मानवाधिकारों के प्रभावशाली उपयोग के लिये, पर्यावरणीय हानि के परोक्ष और अपरोक्ष नकारात्मक नतीजे होते हैं।