लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया गया

केंद्रीय विद्युत् मंत्री आरके सिंह ने 3 अगस्त को लोक सभा में ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022) पेश किया। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को अंतिम बार वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था। संशोधनों का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए घरेलू कार्बन बाजार का विकास करना और पेरिस समझौते के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है।

  • नए संशोधन में कार्बन बाजार स्थापित करने का प्रावधान है।
  • यह विधेयक ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य करने का प्रयास करता है।
  • ऊर्जा संरक्षण विधेयक में अन्य संशोधनों में बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाना, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के दायरे को बढ़ाना और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद को मजबूत करना शामिल है।
  • यह ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के दायरे को बढ़ाने और बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने का भी प्रस्ताव करता है।
  • एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अपने कार्यों के सुचारू निर्वहन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाना है।
  • ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों और बदलते वैश्विक जलवायु परिदृश्य के बीच, केंद्र ने नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए नए क्षेत्रों की पहचान की है।
  • ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य 100 किलोवाट के न्यूनतम कनेक्टेड लोड वाले भवनों के लिए नवीकरणीय स्रोतों से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य बनाया गया है।
  • ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने से, भारत 2030 तक लगभग 550 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कम करने की क्षमता रखता है।
  • ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की गवर्निंग काउंसिल में सदस्यों को बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ, बिल ब्यूरो को सशक्त बनाने का भी प्रयास करता है।
  • विधेयक में आगे कहा गया है कि राज्य सरकारें राज्य के भीतर ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष’ नामक एक कोष का गठन करेंगी।
  • कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए नियामक ढांचे के तहत, केंद्र सरकार या इसके द्वारा अधिकृत कोई भी एजेंसी पंजीकृत इकाई को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी कर सकती है जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।
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