राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 6 सितंबर को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के ट्रांसफर पश्चात राजस्व घाटा (Post Devolution Revenue Deficit: PDR) अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की है।

यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान (Post Devolution Revenue Deficit Grants) की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस छठी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 43,100.50 करोड़ रुपये हो गई है।

संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पोस्ट-ट्रांसफर राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।

इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

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