मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवा परियोजना को मंजूरी 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित देश भर के समस्‍त गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी।

इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस ले लेने, इत्‍यादि को ध्‍यान में रखते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को अपग्रेड करके वहां 4जी कनेक्टिविटी सुलभ कराई जाएगी।

इस परियोजना को BSNL द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के 4G प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा और इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund: USOF) के जरिए किया जाएगा। 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) और 5 साल का परिचालन व्यय (ओपेक्स) शामिल है।

BSNL पहले से ही ‘आत्मनिर्भर 4G प्रौद्योगिकी स्टैक’ का उपयोग करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग इस परियोजना में भी किया जाएगा।

यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, इत्‍यादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ( Universal Service Obligation Fund: USOF) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण संचार-सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक व्यापक और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्रदान करता है।

नई दूरसंचार नीति – 1999 (एनटीपी’99) ने प्रावधान किया कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) को पूरा करने के लिए फण्ड ‘यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल)’ के माध्यम से जुटाए जाएंगे, जो विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का एक निर्धारित प्रतिशत होगा।

यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी 01.04.2002 से लागू हुई। भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को वैधानिक दर्जा देते हुए दिसंबर 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। फंड के प्रशासन के नियम भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) नियम, 2004 के द्वारा निर्धारित किये गए।

USOF का कार्यालय दूरसंचार विभाग (डीओटी) का एक संलग्न कार्यालय है।

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