मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना (नमस्ते/NAMASTE)

नमस्ते/NAMASTE , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की संयुक्त पहल है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

नमस्ते/NAMASTE का पूर्ण रूप है: मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना (National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem)।

नमस्ते, शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा और गरिमा की परिकल्पना करता है, जो स्वच्छता अवसंरचना का संचालन करने और रखरखाव करने में प्रमुख अंशदाताओं के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करता है।

नमस्ते/NAMASTE में सीवर/सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (SSWs) की पहचान करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें उन अनौपचारिक श्रमिक संख्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो जोखिम वाले सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।

यह डाटाबेस उन्हें सामूहिकता, कौशल निर्माण और सामाजिक एवं वित्तीय लाभों के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इस सर्वेक्षण का आयोजन शहर के नमस्ते प्रबंधकों द्वारा किया जाएगा।

इस सर्वेक्षण का कार्य पूर्व-अनुमोदित प्रारूप में डिजिटल माध्यम में किया जाएगा। नमस्ते के इस चरण के अंतर्गत 500 शहरों (अमृत शहरों को कवर करते हुए) को शामिल किया जाएगा।

चिन्हित किए गए सीवर/सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए उन्हें आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत कवर किया जाएगा। चिन्हित किए गए सीवर/सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों परिवारों के लिए AB-PMJAY के लिए प्रीमियम, जिन्हें पहले कवर नहीं किया गया, नमस्ते के अंतर्गत वहन किए जाएंगे।

नमस्ते का उद्देश्य निम्नलिखित परिणामों की प्राप्ति करना है:-

भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत नहीं होना।

सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा स्वच्छता का काम किया जाना।

किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना।

स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना।

सभी सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (एसएसडब्ल्यू) की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना।

सुरक्षित स्वच्छता कार्य का प्रवर्तन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और यूएलबी स्तरों पर निरीक्षण और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करना।

स्वच्छता सेवा की चाहत रखने वालों (व्यक्तियों और संस्थानों) को पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए जागरूक करना।

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