भारत के मुख्य न्यायाधीशों के नाम जिनका कार्यकाल 100 दिनों से कम रहा है
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने 27 अगस्त को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश (49th Chief Justice of India ) के रूप में शपथ ली थी। वह सर्वोच्च न्यायालय के छठे मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनका कार्यकाल 100 दिनों से कम (tenures less than 100 days) होगा। न्यायमूर्ति ललित 8 नवंबर को 74 दिनों के कार्यकाल के साथ पद छोड़ देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होते हैं जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
100 दिनों से कम के कार्यकाल वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह, जो 25 नवंबर, 1991 और 12 दिसंबर, 1991 के बीच CJI थे, का कार्यकाल 18 दिनों का था।
न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू का भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2 मई, 2004 और 31 मई, 2004 के बीच 30 दिनों का कार्यकाल था।
न्यायमूर्ति जे सी शाह का कार्यकाल 36 दिनों का था जब वह 17 दिसंबर, 1970 और 21 जनवरी, 1971 के बीच सीजेआई थे।
न्यायमूर्ति जी बी पटनायक का भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में 41 दिनों का कार्यकाल था, जब उन्होंने 8 नवंबर, 2002 से 18 दिसंबर, 2002 तक सीजेआई का पद संभाला था।
न्यायमूर्ति एल एम शर्मा का सीजेआई के रूप में 86 दिनों का कार्यकाल था जब वह 18 नवंबर, 1992 और 11 फरवरी, 1993 के बीच इस पद पर थे।
भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त किये जाते हैं?
भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत की जाती है।
अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ “परामर्श के बाद” की जानी है, जैसा कि राष्ट्रपति “आवश्यक समझे”।
अनुच्छेद 217, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, कहता है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए।
इसके अलावा, CJI का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
आमतौर पर, मुख्य न्यायाधीश (सेवा किए गए वर्षों के संदर्भ में) के बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को उत्तराधिकारी के रूप में अनुशंसित किया जाता है। हालांकि इस परंपरा को पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने आपवादिक रूप रूप से तोड़ दिया था, जिन्होंने 1973 में न्यायमूर्ति एएन रे को सीजेआई के रूप में नियुक्त किया था।
सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सरकार के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस के मुताबिक, वरिष्ठता का मानदंड होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री अगले CJI की नियुक्ति के लिए भारत के आउटगोइंग मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश मांगते हैं।