निर्दिष्ट NBFC के लिए कोर फाइनेंसियल सर्विस सोल्यूशन्स (CFSS) 30 सितंबर, 2025 तक लागू करना अनिवार्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के कुछ वर्ग को 30 सितंबर, 2025 तक ‘कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन (CFSS)’ को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है।

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर, 2022 को 10 या इससे अधिक ‘फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स’ वाले NBFC- मिडिल लेयर और NBFC-अपर लेयर को CFSS लागू करना अनिवार्य होगा।
  • CFSS बैंकों द्वारा अपनाए गए कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) के समान है।
  • CFSS कहीं भी / कभी भी सुविधा के साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित डिजिटल पेशकशों और लेनदेन में निर्बाध ग्राहक इंटरफेस प्रदान करेगा, एनबीएफसी के कार्यों के एकीकरण को सक्षम करेगा, केंद्रीकृत डेटाबेस और लेखा रिकॉर्ड प्रदान करेगा, और नियामक रिपोर्टिंग और आंतरिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली उत्पन्न करने में सक्षम होगा।
  • कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) बैंक शाखाओं की नेटवर्किंग है, जो ग्राहकों को अपने खातों का प्रबंधन करने और दुनिया के किसी भी हिस्से से विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।
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