नियम 43A- विशेष आर्थिक क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम
वाणिज्य विभाग ने नियम 43A (Rule 43A) के नाम से एक नया नियम अधिसूचित किया है। नियम 43A विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम से संबंधित है। देश भर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) में घर से एक समान कार्य करने (Work From Home: WFH) की नीति का प्रावधान करने के लिए उद्योग की मांग पर अधिसूचना जारी की गई है।
नियम 43A के तहत अधिसूचना SEZ की एक इकाई के कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणी के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करती है:
- SEZ इकाइयों के आईटी/आईटीईएस कर्मचारी
- कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं
- कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं
- कर्मचारी, जो किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं
नई अधिसूचना के अनुसार, वर्क फ्रॉम होम को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, इकाइयों के अनुरोध पर इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।
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