गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा दिए जाने वाले उधारों को सख्त किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के ल‍िए कर्ज देने के न‍ियमों को सख्‍त कर द‍िया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 19 अप्रैल को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए बड़े कर्ज एक्सपोज़र, निदेशकों को उधार देने के लिए नियमों का एक सेट निर्धारित किया और उनके नोट टू अकाउंट में अतिरिक्त खुलासे की मांग की है।

  • ये दिशानिर्देश बैंकों और गैर-बैंकों के बीच नियमों में और अधिक समानता स्थापित करने के लिए जारी किये गए हैं।

NBFC चार स्तरों में विभाजित

  • NBFC के लिए नियामक संरचना को उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार स्तरों में विभाजित किया जाएगा।
  • सबसे निचला स्तर आधार स्तर है, उसके बाद मझोला, ऊपरी और शीर्ष स्तर हैं।
  • बुनियादी (आधार) स्तर की NBFC जमा स्वीकार नहीं करतीं और उनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम है।
  • मझोले स्तर की NBFC में जमा स्वीकारने वाली सभी NBFC तथा जमा स्वीकार नहीं करने वाली NBFC पर उनका संपत्ति आकार 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक होता है।
  • उच्च स्तर की NBFC वे हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक ने नियामकीय जरूरत बढ़ाने को लेकर चिन्हित किया है।

कुल कर्ज एक्सपोजर

  • किसी एक इकाई के लिए एक ऊपरी स्तर की NBFC का कुल कर्ज एक्सपोजर उसके पूंजी आधार के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए, हालांकि बोर्ड इसे 25% तक ले जाने के लिए अतिरिक्त 5% की मंजूरी दे सकता है। हालांकि, बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों के लिए, एकल इकाई के लिए कुल सीमा 30% होगी।
  • जुड़ी हुई संस्थाओं के एक समूह के लिए, बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों के अलावा, जहां यह 35% होगा, सभी ऊपरी स्तर की एनबीएफसी के लिए कुल एक्सपोजर पूंजी आधार के 25% तक सीमित होगा।
  • रियल एस्टेट सेक्‍टर के ल‍िए तभी लोन दिया जायेगा जब उन्हें सरकार या अन्य संस्थाओं से परियोजना से जुड़ी सभी मंजूरियां मिल गई हों।
  • NBFC को भी कुछ मामलों में लोन के अप्रूवल से पहले मंजूरी लेनी होगी।
  • एनबीएफसी (NBFC) को अपने चेयरमैन, एमडी या उनके संबंधी व निदेशक को 5 करोड़ या उससे ज्‍यादा का लोन नहीं देना चाहिए।
  • इसके अलावा यद‍ि NBFC का निदेशक किसी फर्म में पार्टनर है तो उस पर भी सख्ती लागू होगी।
  • यद‍ि NBFC की तरफ से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लोन द‍िया जाएगा तो इस बारे में पहले बोर्ड को जानकारी देनी होगी।

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