किन प्री-पैकेज्ड वस्तुओं पर लगेगी GST?

वित्त मंत्रालय ने प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल (prepackaged and labelled) के रूप में बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों के लिए जीएसटी दरों को अधिसूचित किया है, जिसे चंडीगढ़ में आयोजित 47 वीं जीएसटी परिषद की बैठक में तय किया गया था।

किन प्री-पैकेज्ड वस्तुओं पर लगेगी GST?

दालें, अनाज जैसे चावल, गेहूं और आटा, आदि पर पहले 5 प्रतिशत की दर से GST लगता था, जब ब्रांड का नाम होता था और इसे यूनिट कंटेनर में पैक किया जाता था । 18 जुलाई 2022 से, इन वस्तुओं पर ‘पहले से पैकेज किये गए और लेबल लगे हुए’ (prepackaged and labelled) सामानों की श्रेणी के तहत GST लगेगा

इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य वस्तुएं जैसे दही, लस्सी, मुरमुरा (भुने चावल) आदि जब ‘पहले से पैकेज किये गए और लेबल लगे हुए होंगे, तो इनपर 18 जुलाई, 2022 से 5 प्रतिशत की दर से GST लागू होगा।

खाद्य पदार्थों (जैसे दालें, चावल, गेहूं, आटा आदि) के संदर्भ में, पहले से पैक किये गए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (Legal Metrology Act, 2009) और इसके तहत बनाए गए नियम के अंतर्गत ‘पहले से पैकेज सामान’ की परिभाषा के दायरे में आयेगी, यदि ऐसे ‘पहले से पैकेज किये गए और लेबल लगे हुए’ सामानों में कानूनी माप विज्ञान (पैकेज वस्तु) नियम, 2011 के नियम 3 (ए) के अनुसार 25 किलोग्राम [या 25 लीटर] तक की मात्रा मौजूद है।

ऐसी वस्तुओं (खाद्य पदार्थ- दालें, अनाज, आटा, आदि) के लिए, लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज वस्तु) नियम, 2011 के अध्याय- II के नियम 3 (ए) में 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक की मात्रा वाली वस्तुओं के पैकेज के लिए नियम 6 के तहत घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार जीएसटी ऐसे निर्दिष्ट सामानों पर लागू होगा, जहां 25 किलोग्राम से कम या उसके बराबर मात्रा वाले पैकेज में पहले से पैक की गई वस्तु की आपूर्ति की जाती है। अर्थात अंतिम उपभोक्ता को खुदरा बिक्री के लिए 25 किलोग्राम के पहले से पैक किये गए आटे की आपूर्ति GST के लिए उत्तरदायी होगी। हालांकि, ऐसे 30 किलो के पैक की आपूर्ति को GST से छूट दी जाएगी।

इस प्रकार, इन वस्तुओं का एक पैकेज; [अनाज, दालें, आटा आदि] जिसमें 25 किलोग्राम/25 लीटर से अधिक की मात्रा हो, जीएसटी के प्रयोजनों के लिए ‘पहले से पैकेज किये गए और लेबल लगे हुए’ सामानों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए यह GST को आकर्षित नहीं करेगा।

यदि अंतिम उपभोक्ता को खुदरा बिक्री के लिए कई पैकेज हों, जैसे 10 किलो के 10 पैकेज और इन्हें एक बड़े पैक में बेचा जाता हो, तो ऐसी आपूर्ति पर GST लागू होगा। ऐसा पैकेज निर्माता द्वारा वितरक के माध्यम से बेचा जा सकता है। 10 किलो के ये अलग-अलग पैक खुदरा उपभोक्ता को अंतिम बिक्री के लिए हैं।

लीगल मेट्रोलॉजीअधिनियम की धारा 2 का खंड (l) के अनुसार:पहले से पैकेज किये गए सामान” (prepackaged) का अर्थ एक ऐसी वस्तु है, जो बिना क्रेता की मौजूदगी के किसी भी प्रकार के पैकेज में रखी जाती है, चाहे वह सील की गयी हो या नहीं, ताकि उसमें निहित उत्पाद की पूर्व-निर्धारित मात्रा हो।

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