ऑपरेशन मेघ चक्र: चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ सीबीआई का देश भर में छापा

बाल यौन शोषण सामग्री के वितरण और साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 24 सितंबर को अखिल भारतीय अभियान के तहत 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली।

“मेघ चक्र” (Megh Chakra) नामक यह ऑपरेशन न्यूजीलैंड में अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंटरपोल की सिंगापुर विशेष इकाई से प्राप्त इनपुट के बाद किया गया था।

CBI ने दो मामले दर्ज किए हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक क्लाउड-आधारित स्टोरेज का उपयोग करके ऐसी सामग्री के ऑनलाइन शेयरिंग, डाउनलोडिंग और प्रसारण में शामिल थे। 50 से अधिक लोग जांच के दायरे में आ गए हैं।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु में तलाशी ली गई। एजेंसी ने संदिग्धों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं।

साइबर फोरेंसिक उपकरणों का उपयोग करने वाले उपकरणों की प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर पता चला कि उनमें भारी मात्रा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री संग्रहीत की गई थी। बता दें कि नवंबर 2021 में, CBI ने 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में संदिग्धों के परिसरों की तलाशी लेते हुए “ऑपरेशन कार्बन” (Operation Carbon) नामक एक समान अभ्यास कोड शुरू किया था।

पिछला ऑपरेशन 76 स्थानों पर किया गया था। प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों पर आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो कथित तौर पर ऐसी सामग्री को अपलोड करने, प्रसारित करने, बेचने और देखने वाले सिंडिकेट का हिस्सा थे।

CBIने बाद में रैकेट में शामिल लोगों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaties: MLATs) के तहत जानकारी साझा करने और इकट्ठा करने के लिए कई देशों को अनुरोध भेजने का फैसला किया था।

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (MLATs)

आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण है। गृह मंत्रालय (MHA) ऐसे सभी अनुरोध प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है।

विदेश मंत्रालय इस प्रक्रिया में शामिल हो सकता है जब ऐसे अनुरोध इन मंत्रालयों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से भेजे जाते हैं।

गृह मंत्रालय (MHA) ने 39 देशों के साथ आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता (MLATs) संधियों / समझौते किये हैं।

भारत के साथ MLATs रखने वाले देश का दायित्व है कि वह दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर विचार करे, जबकि गैर-MLATs देशों के पास इस तरह के अनुरोध पर विचार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

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