एक साल में 20 लाख रुपये या इससे अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन या आधार अनिवार्य किया गया

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए नियम बनाए हैं, जिन्हें आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 ( Income–tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2022) कहा गया है। ये नियम 10 मई, 2022 को अधिसूचित किये गए। CBDT ने अधिक लेनदेन पर सही निगरानी रखने के लिए के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की आवश्यकता, कर प्राधिकरण द्वारा जारी पहचान संख्या को अनिवार्य कर दिया है।
क्या हैं नए नियम?
- एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक बैंक खाते या डाकघर या कोआपरेटिव बैंक में 20 लाख रुपये से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन या आधार संख्या बताना अनिवार्य किया गया है।
- 20 लाख रुपये की सीमा एक वर्ष में सभी जमा या सभी निकासी (all withdrawals) के योग के लिए है।
- इसके अलावा, किसी बैंक या डाकघर में किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन का उल्लेख करना आवश्यक है।
- अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का लेन-देन करने का इरादा रखता है, उसे उस तारीख से कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना होगा जिस दिन वह लेनदेन करना चाहता है।
- उल्लेखनीय है कि पहले से ही, एक दिन में एक बार में किए गए 50,000 रुपये से अधिक के बैंक जमा और 50,000 रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड, डिबेंचर, विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान और किसी भी होटल बिल के निपटान के लेनदेन पर पैन आवश्यक कर दिया गया है।
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