अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (International Driving Permit: IDP) जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु 26 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना जारी की है।
भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन/Convention on International Road Traffic of 1949 (जिनेवा कन्वेंशन/Geneva Convention) पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसलिए इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार IDP जारी करना आवश्यक है।
वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में जारी किए जा रहे IDP का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग अलग-अलग था। इस कारण देश के अनेक नागरिकों को अन्य देशों में अपने-अपने IDPके कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
अब इस संशोधन के तहत IDP के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। IDP को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए QR कोड का भी प्रावधान किया गया है।
नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्वेंशनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।