बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉण्ड राइट-ऑफ को रद्द किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 20 जनवरी को निवेशकों को राहत देते हुए यस बैंक लिमिटेड द्वारा जारी 8,400 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉण्ड को राइट-ऑफ करने के निर्णय को रद्द कर दिया।

  • यस बैंक को मार्च 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मोरेटोरियम के तहत रखा गया था और बचाव योजना के हिस्से के रूप में एक नए प्रबंधन और बोर्ड को RBI द्वारा  नियुक्त किया गया।
  • बाद में RBI ने Yes Bank द्वारा जारी AT1 बॉन्ड पर 8,400 करोड़ रुपये की राइट-ऑफ की अनुमति दी।  इससे निवेशकों को झटका लगा।

AT-1 बॉण्ड के बारे में

  • AT-1 बॉण्ड, जिन्हें एडिशनल टियर 1 बॉण्ड के रूप में भी जाना जाता है, बेसल III आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने पूंजी आधार को बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा जारी किए गए असुरक्षित बॉण्ड हैं। ये बॉण्ड स्थायी टर्म वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में, बैंकों द्वारा जारी किए गए इन बॉण्ड्स  की कोई मैच्योरिटी तिथि नहीं होती है।
  • बेसल III मानदंड नियमों का एक समूह है, जो 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंक बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था।
  • RBI, इन बॉण्ड्स के विनियामक है। AT1 बॉण्ड बैंकों और कंपनियों द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य बॉण्ड की तरह होते हैं, जो नियमित अंतराल पर एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करते हैं।
  • आमतौर पर, ये बॉण्ड समान, गैर-स्थायी बांडों की तुलना में थोड़ी अधिक ब्याज दर का भुगतान करते हैं। हालांकि, जारीकर्ता बैंक का निवेशकों को मूलधन वापस करने का कोई दायित्व नहीं होता है।
  • AT1 बॉण्ड अन्य सभी ऋणों के अधीन हैं और केवल सामान्य इक्विटी से सीनियर हैं। म्युचुअल फंड (एमएफ) परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे बड़े निवेशकों में से एक हैं।
  • ये बॉण्ड एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो सकते हैं इनका कारोबार किया जा सकता है। इसलिए अगर किसी AT1 बांड धारक को पैसों की जरूरत है तो वह उसे बाजार में बेच सकता है।
  • AT1 बॉण्ड के लिए अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि यदि बैंक का पूंजी अनुपात कुछ विनियामक सीमाओं से नीचे आता है तो इन बॉण्ड्स का मूल्य पूरी तरह से बट्टे खाते में यानी राइट ऑफ किया  जा सकता है।
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