सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) क्या है?
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), दोनों को हाल ही में एक अलग सेगमेंट के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchanges: SSEs) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) से मंजूरी मिली है।
क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज?
सोशल स्टॉक एक्सचेंजों को पहली बार 2019-20 के केंद्रीय बजट में खुले बाजार से फंडिंग हासिल करने के लिए सोशल एंटरप्राइजेज और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। जुलाई 2022 में, सेबी ने SSEs के लिए एक फ्रेमवर्क अधिसूचित की।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) और फॉर-प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज (FPEs) के लिए धन जुटाने की सुविधा प्रदान करना है।
इनका उद्देश्य सोशल इम्पैक्ट रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर को मानकीकृत करना है।
यह धन जुटाने के लिए गैर-लाभकारी संगठनों को एक नया औपचारिक मंच प्रदान करता है। SSEs पारंपरिक स्टॉक एक्सचेंजों के एक अलग डिवीजन के रूप में कार्य करेंगे।
सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइजेज) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, संगठनों को यह दिखाना होगा कि उनकी 67% गतिविधियाँ सेबी के फ्रेमवर्क में शामिल कार्यों से जुड़ी हैं। इनमें भुखमरी और गरीबी उन्मूलन; स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, लैंगिक समानता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना शामिल हैं।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के लिए, एक गैर-लाभकारी संगठन को प्रासंगिक राज्य कानून, या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, या यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत निगमित कंपनी हो सकती है।
संगठन के पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 50 लाख रुपये का ऑडिट खर्च और कम से कम 20 लाख रुपये का फंड होना चाहिए।
सेबी के फ्रेमवर्क के तहत, ऐसे संगठनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार कम से कम तीन साल से सेवा में होना चाहिए।
संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशक-या इनमें निवेश कर सकते हैं। खुदरा निवेशक केवल फॉर-प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेज की प्रतिभूतियों में ही निवेश कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज उपलब्ध नहीं हैं।
सोशल स्टॉक एक्सचेंज में धन जुटाने के लिए NPOs द्वारा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (Zero coupon zero principal: ZCZP) बॉन्ड का उपयोग किया जा सकता है।
ZCZP केवल सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) द्वारा जारी किया जाएगा। जुलाई में, ZCZPs को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत प्रतिभूति (securities) घोषित किया गया था।