नारिकोरवन-कुरीविक्करन, बेट्टा-कुरुबा और गोंड अनुसूचित जनजाति में शामिल
संसद के शीतकालीन अधिवेशन 2022 में तीन आवश्यक संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन विधेयक पारित किए गए।
नारिकोरवन और कुरीविक्करन (Narikoravan and Kurivikkaran)
तमिलनाडु राज्य के संबंध में, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022, राज्यसभा में 22.12.2022 को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
संसद में पारित होने के बाद यह विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नारिकोरवन और कुरीविक्करन (Narikoravan and Kurivikkaran) समुदायों को शामिल करेगा। यह विधेयक पहले 15.12.2022 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
बेट्टा-कुरुबा (Betta-Kuruba)
कर्नाटक राज्य के संबंध में, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 भी राज्यसभा में 22.12.2022 को सर्वसम्मति से पारित किया गया।
संसद में पारित होने के बाद यह विधेयक कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बेट्टा-कुरुबा (Betta-Kuruba) को कडु कुरुबा समुदाय के पर्याय के रूप में शामिल करेगा। यह विधेयक पहले 19.12.2022 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
गोंड समुदाय
उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 को राज्यसभा ने 14 दिसबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
संसद में पारित होने के बाद यह विधेयक गोंड समुदाय का अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरण तथा धूरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड को चार जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करेगा।