राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए मानदंड

गुजरात में आम आदमी पार्टी (AAP) का वोट शेयर करीब 12 फीसदी है और उसने पांच सीटें जीती हैं। इसका मतलब यह है कि इसने गुजरात में चुनाव आयोग द्वारा ‘राज्य पार्टी’ के रूप में मान्यता प्राप्त करने के मानदंड – 6 प्रतिशत वोट और दो सीटों – को पूरा किया है।

यह चौथा राज्य है जहां इसे ‘राज्य पार्टी’ की मान्यता मिली है। इससे पहले इसने दिल्ली, पंजाब और गोवा में ‘6 प्रतिशत वोट प्लस दो सीट’ के मानदंड को पहले ही पूरा कर लिया है।

गुजरात में 12 प्रतिशत मत प्राप्त करने के साथ AAP राष्ट्रीय राजनीतिक दल (National party) हो गया है।

राष्ट्रीय पार्टी के लिए मानदंड

  • एक राष्ट्रीय पार्टी वह होती है जिसकी उपस्थिति ‘राष्ट्रीय स्तर पर’ हो, जबकि एक क्षेत्रीय पार्टी की उपस्थिति केवल राज्य या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है।
  • राष्ट्रीय दल आमतौर पर भारत की बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे कि कांग्रेस और भाजपा। हालाँकि, कुछ छोटे दलों, जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों को भी राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • राष्ट्रीय पार्टी होने से कुछ लाभ जुड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने भर से किसी दल का राष्ट्रीय महत्व या प्रतिष्ठा नहीं बढ़ जाता। वहीं कुछ दल क्षेत्रीय होने के वाबजूद; जैसे-तमिलनाडु में DMK, ओडिशा में BJD, आंध्र प्रदेश में YSRCP, बिहार में RJD, या तेलंगाना में TRS राष्ट्रीय मामलों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
  • चुनाव आयोग ने किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए तकनीकी मानदंड निर्धारित किए हैं। इन निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर एक पार्टी समय-समय पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त या खो सकती है।

चुनाव आयोग के राजनीतिक दल और चुनाव चिह्न, 2019 हैंडबुक (Political Parties and Election Symbols, 2019 handbook) के अनुसार, एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल माना जाएगा यदि:

  • इसे चार या अधिक राज्यों में ‘मान्यता प्राप्त’ हो; या
  • अगर उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% वोट मिले हों और पिछले लोकसभा चुनावों में उसके कम से कम चार सांसद हों; या
  • यदि उसने कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हों।

एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, एक पार्टी के पास:

  • पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट-शेयर और कम से कम 2 विधायक हों; या उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट-शेयर हो और उस राज्य से कम से कम एक सांसद हो;
  • या पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या तीन सीटें, जो भी अधिक हो; या
  • प्रत्येक 25 सदस्यों पर कम से कम एक सांसद हो या
  • राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% प्राप्त होना चाहिए।
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