रतन टाटा, न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस, करिया मुंडा बने पीएम केयर्स (PM CARES) फंड के ट्रस्टी
केंद्र सरकार ने 20 सितंबर को उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के.टी. थॉमस, और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा को PM CARES फंड के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया है।
इनके अलावा ट्रस्ट ने पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित करने का निर्णय लिया है। इन प्रतिष्ठित हस्तियों में भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्षा सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के सह-संस्थापक आनंद शाह शामिल हैं।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2022 को PM CARES फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम केयर्स फंड की मदद से की गई विभिन्न पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो 4345 बच्चों का समर्थन कर रही है।
ट्रस्टियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। इस बात पर चर्चा की गई कि न केवल राहत सहायता के माध्यम से, बल्कि शमन उपायों और क्षमता निर्माण के माध्यम से भी, आपातकालीन और संकट की स्थितियों का प्रभावी ढंग से निपटने के लिए PM CARES का एक बड़ा दृष्टिकोण है।
PM CARES फंड के बारे में
कोविड महामारी जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund: PM CARES Fund) की स्थापना की गई थी।
PM CARES फंड को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है। पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट डीड 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है।
प्रधान मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार कोष के पदेन न्यासी हैं।
न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी मनोनीत करने की शक्ति होगी जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।
ट्रस्टी के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति नि:शुल्क क्षमता से कार्य करेगा।
फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों के स्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाते हैं और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
PM CARES फंड में दान को आयकर अधिनियम, 1961 की 80G के तहत 100% छूट का लाभ दिया गया है।
PM CARES फंड को दिया गया दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय के रूप में गिना जाएगा।
FCRA के तहत PM CARES फंड को भी छूट मिली है और विदेशी चंदा लेने के लिए अलग से खाता खोला गया है।