केरल ने ‘बीच सैंड मिनरल्स’ के आधार पर MMDR अधिनियम में बदलाव का विरोध करता है
केरल सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (Mines and Minerals (Development and Regulation) Act) में प्रस्तावित संशोधनों के नए सेट का विरोध किया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह संशोधन राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है क्योंकि खनिज राज्यों के दायरे में आते हैं।
केंद्र ने MMDR अधिनियम में संशोधन के मसौदे के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे। राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों को संविधान विरोधी करार दिया और कहा कि प्रस्तावों से चुनिंदा निजी कंपनियों द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों जैसे यूरेनियम का अनुचित संचालन हो सकता है।
मुख्य आपत्ति राज्य सरकारों को भेजे गए परामर्श के लिए नोट में छठे आइटम के खिलाफ है जो केंद्र को परमाणु खनिजों की सूची से कुछ खनिजों की नीलामी करने का अधिकार देगा।
राज्य सरकार के मुताबिक केरल समुद्री तटीय तट रेत खनिजों (Beach Sand Minerals) के समृद्ध संसाधन से संपन्न है और उनमें से कुछ न केवल उनके आर्थिक दायरे के लिए बल्कि रणनीतिक प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
केरल प्रस्तावित संशोधन का विरोध कर रहा है क्योंकि ‘राज्य सरकारें संबंधित राज्य सूची के क्षेत्र में स्थित खानों और खनिजों के स्वामी हैं, और संविधान की सूची II की प्रविष्टि 23 और अनुच्छेद 246 (3) के तहत राज्य के संवैधानिक अधिकार के तहत हैं।
राज्य विधानसभाएं ऐसे खनिजों पर कानून बना सकती हैं। राज्य सरकार ने कहा कि खनिज प्रसंस्करण के कारण मोनाज़ाइट (थोरियम का प्राथमिक स्रोत होने के नाते) और रेयर अर्थ (बीच सैंड मिनरल्स के सहयोग से) का कोई नुकसान या रिसाव राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण नुकसान साबित हो सकता है।
क्या हैं समुद्री तटीय तट रेत खनिज (Beach Sand Minerals)?
समुद्री तटीय तट रेत खनिज (Beach Sand Minerals) मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं – इल्मेनाइट (Ilmenite), रूटाइल (Rutile), जिरकोन ( Zircon), गार्नेट (Garnet), मोनाज़ाइट (Monazite) और सिलीमेनाइट (Sillimanite)।
इनमें से, निजी क्षेत्र को मोनाज़ाइट का खनन करने की अनुमति नहीं है, जो रेडियो-सक्रिय थोरियम का प्राथमिक स्रोत है।
थोरियम एक रणनीतिक धातु है और भारत के तीन-चरण वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अभिन्न अंग है।