चंडीगढ़ नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी
चंडीगढ़ नगर निगम ने 28 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी ताकि उसके पार्षद राज्यसभा में एक प्रतिनिधि भेज सकें।
- प्राइवेट मेंबर बिल पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद में पेश किया, जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। तिवारी ने अनुच्छेद 80 में एक प्रावधान जोड़ने की मांग की है।
- इसके तहत पंजाब नगर निगम (विस्तार) अधिनियम, 1994 के तहत गठित चंडीगढ़ नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए एक सदस्य चुने जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि निजी सदस्य विधेयक ऐसे संसद सदस्य (सांसद) द्वारा पेश किया जाता है, जो मंत्री नहीं है। विपक्ष में बैठे सांसद ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल सदन में लाते हैं।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 80 राज्य सभा की संरचना से संबंधित है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है।
- चंडीगढ़ बिना किसी विधान सभा वाला एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है।
- चंडीगढ़ में निचले सदन यानी लोकसभा में संसद सदस्य (एमपी) की एक सीट है। चंडीगढ़ के निवासी प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से हर पांच साल में एक सांसद का चुनाव करते हैं।