कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने 19 जून को निर्णय लिया कि उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना ESI वर्ष 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी। वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI: Employees’ State Insurance) योजना पूरी तरह से 443 जिलों में लागू है और 153 जिलों में आंशिक रूप से लागू है। कुल 148 जिले ESI योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
मुख्य निर्णय
श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ESIC ने अपनी 188वीं बैठक में देश भर में चिकित्सा देखभाल और सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि ESI योजना 2022 के अंत तक पूरे देश में लागू की जाएगी।
एमआईएमपी/ mIMP (संशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी:Modified Insurance Medical Practitioner) को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अस्पताल पैनल में शामिल करके नए DCBO (औषधालय सह शाखा कार्यालय) की स्थापना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
ESIC ने अपनी बैठक में बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत PMJAY के पैनल में शामिल अस्पतालों के माध्यम से उन सभी क्षेत्रों में जहां ईएसआई योजना आंशिक रूप से लागू की गई है या लागू की जानी है, या जहां मौजूदा ESIC स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कैशलेस चिकित्सा देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) के बारे में
कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है और इसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Employees’ State Insurance Act, 1948) में परिभाषित ‘कर्मचारियों’ को बीमारी, प्रसूति, दिव्यांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु और बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ESI योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों, सड़क परिवहन, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानें, और शैक्षिक / चिकित्सा संस्थान पर लागू होती है जिनमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में प्रतिष्ठानों के कवरेज के लिए सीमा सीमा अभी भी 20 है।
उपर्युक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो एक महीने में 21,000/ – रुपये (15,000/- रुपये से बढ़ाकर) तक की मजदूरी प्राप्त करते हैं, ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवर के हकदार हैं।
ईएसआई योजना को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान (कंट्रीब्यूशन) से वित्तपोषित किया जाता है।
नियोक्ता द्वारा कंट्रीब्यूशन की दर कर्मचारियों को देय वेतन का 4.75% है। कर्मचारियों का अंशदान कर्मचारी को देय वेतन के 1.75 प्रतिशत की दर से होता है।
जो कर्मचारी, 137/- रुपये दैनिक वेतन से कम कमाते हैं उनके अंशदान के हिस्से के भुगतान से छूट दी गई है।
ESI अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीमित व्यक्तियों (आईपी) और उनके परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं: चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, विकलांगता लाभ, आश्रित लाभ, अंतिम संस्कार लाभ।
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