ईंट भट्टों (brick kilns) के लिए कड़े मानकों वाली अधिसूचना जारी

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF-CC) ने 22 फरवरी, 2022 को पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 के माध्यम से ईंट भट्टों (brick kilns) के लिए कड़े मानकों वाली अधिसूचना जारी किया।

  • केंद्र सरकार ने इन मानकों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया है।
  • अधिसूचना में केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या ऊर्ध्वाधर शाफ्ट या ईंट बनाने की प्रक्रिया में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के उपयोग के साथ ईंट भट्टों की अनुमति देना अनिवार्य किया है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं

  • PM उत्सर्जन के लिए मानक: 250 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर (मिलीग्राम / एनएम 3)
  • ज़िग-ज़ैग तकनीक: गैर-प्राप्ति शहरों (non-attainment cities) के 10 किमी के दायरे में स्थित भट्टों के मामले में मौजूदा ईंट भट्टों को या तो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या एक वर्ष की अवधि के भीतर ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पीएनजी का उपयोग किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों के लिए दो साल का समय दिया गया है ।
  • अनुमत ईंधन: सभी ईंट भट्टों में अनुमोदित ईंधन जैसे पीएनजी, कोयला, जलावन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्ट का उपयोग किया जाएगा। ईंट भट्ठों में पेट कोक, टायर, प्लास्टिक, खतरनाक अपशिष्ट के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।
  • धूलकण उत्सर्जन: ईंट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा निर्धारित फ्यूजिटिव डस्ट एमिशन कंट्रोल दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
  • परिवहन के लिए सड़क: ईंट भट्ठा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल या ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़कें पक्की हों।

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